जोत चकबंदी आकार पत्र 41 व जोत चकबंदी आकार पत्र 45 क्या है। CH-41 और CH-45 क्या होता है।CH 41 तुलनात्मक खसरा या फर्द मुताबक़त क्या होता है।CH45 अधिकार अभिलेख क्या होता है।
नमस्कार दोस्तो आज की इस पोस्ट में हम उत्तरप्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 27 के अंतर्गत बनाये जाने बाले जोत चकबंदी आकार पत्र 41, जोत चकबंदी आकार पत्र 45 के बारे में बताने जा रहे हैं। इस पोस्ट में CH41 और CH45 के बारे में बताने जा रहे हैं। इसमे इन आकार पत्र से संबंधित सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। Jot chakbandi aakar patra 41 kya hai, jot chakbandi aakar patr 45 kya hai। What is CH41 and CH45। यह पोस्ट उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो उत्तरप्रदेश राजस्व लेखपाल या चकबंदी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। UP lekhapl trainig exam में इस प्रकार के पूंछे जाते हैं।
उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम नियम की धारा-27 के तहत रिकॉर्ड (बंदोबस्त) तैयार किया जाता है, जिसमें आकार पत्र-41 और 45 बनाया जाता है। नए नक़्शे का निर्माण किया जाता है, जिसमें पुराने गाटो के स्थान पर नये गाटे बना दिए जाते हैं। इस सम्पूर्ण प्रक्रिया की हर स्तर पर गहन जांच की जाती है।इसके बाद मुख्य रिकॉर्ड तैयार होते हैं।
जोत चकबंदी आकार पत्र 41 क्या है?
CH41 तुलनात्मक खसरा इसमे नये गाटा संख्या से खसरा तैयार किया जाता है और उसमें यह भी उल्लेख लिया जाता है कि यह किन-किन पुराने गाटाओं से बना है। CH-41 जोत चकबंदी आकर पत 41 (खसरा मुताबकत) चकबंदी नियमावली के नियम 93 के अनुसार तैयार किया जाता है। सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबन्दीकर्ता द्वारा पुनः परिगणना तथा जाँच समाप्त हो जाने के पश्चात लेखपाल जोट चकबंदी आकार पत्र -41 में नई गाटा संख्याओं को अनुक्रम में तुलनात्मक खसरा (खसरा मुताबकत) दो प्रतिया में तैयार करते हैं जिसमें भूमि की श्रेणियों के भी ब्यौरा दिया जाता है | उन दो प्रतियों में से प्रथम प्रति जिला अभिलेखागार में तथा दूसरी प्रति तहसील में सम्बंधित लेखपाल के पास रहता है।
जोत चकबंदी आकार पत्र -41 निम्न प्रकार का होता है
जोत चकबंदी आकार पत्र 41
जोत चकबंदी आकार पत्र 45 क्या है
CH45- यह अधिकार अभिलेख होता है। जो खतौनी के रूप में होता है।इसमे सात कॉलम होते हैं। जोत चकबंदी आकार पत्र-45 जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 27 के अधीन तैयार की जाती है।यह अधिकार अभिलेख उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 27 तथा उसके अधीन बनी नियमावली के नियम 97 के अनुसार दो प्रतियों में तैयार की जाती है। चकबन्दी लेखपाल खसरा मुताबक़त (CH41) एवं अन्य सभी संगत अभिलेखों की सहायता से जोत चकबन्दी आकार पत्र 45 (अधिकार अभिलेख) दो प्रतियों में तैयार करेगा |इस प्रकार CH 41 व CH 45 दोनों को सम्मलित रूप में तैयार किया जाता है जिसे जिल्द बंदोबस्त कहते है। इसके तैयार हो जाने पर इसकी प्रथम जिल्द बंदोबस्त जिला अभिलेखागार तथा इसरी प्रति तहसील में सम्बंधित लेखपाल के प्रयोग हेतु भेज दिया जाता है। इसका आकार पत्र निम्नांकित है-
जोत चकबंदी आकार पत्र 45
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Manoj Kumar
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