Type Here to Get Search Results !

Covid-19 से मृतक के परिजनों को ₹50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता का लाभ का शासनादेश तथा पूरी प्रक्रिया क्या है तथा form downlode करें।Covid 19 arthik sahayata yojana uttar pradesh

Mukhyamantri covid 19 arthik yojana utter pradesh। Covid 19 आर्थिक सहायता योजना उत्तर प्रदेश। कोविड 19 से मृतक व्यक्तियों के परिवार को मिलेगी 50 हजार की अनुग्रह राशि शासनादेश जारी हुआ।


mukhyamantri covid-19 pariwar arthik sahayata yojana


Covid 19 से मृतक व्यक्तियों के परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु शासन द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है।अभी तक  सरकार की तरफ कोविड 19 से मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता की कोई भी आधिकारिक घोषणा नही की थी लेकिन अब आदेश जारी हो गया है।इस पोस्ट में Covid 19 से मृतक व्यक्ति के परिवार को लाभ कैसे मिलेगा यह विस्तार से बताया जाएगा। covid 19 parivar arthik sahayata yojana का लाभ लेने के लिए क्या करना होगा। Covid 19 arthik sahayata yojana form Download करें।कोविड 19 आर्थिक सहायता योजना के लिए आवश्यक कागज कौन कौन से है।Covid 19 से death होने पर आर्थिक सहायता पाने के लिए कहाँ आवेदन करें।इसके साथ ही यहाँ से Covid 19 आर्थिक सहायता योजना उत्तर प्रदेश में Covid 19 arthik sahayata yojana form Download करें।


कोविड 19 से मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता के लिए आवश्यक कागजात-

(1) मृतक के आश्रित की फोटो

(2) आधार कार्ड

(3) मृत्यु प्रमाण पत्र

(4) बैंक पासबुक की छायाप्रति ,IFSC कोड सहित

(5) आर.टी. पी.सी.आर /एंटीजन/सी.टी. स्कैन का दिनाँक जिसमे कोविड-19 प्रमाणित हुआ हो (छायाप्रति)

(6) आश्रित का मोबाइल नम्बर


Covid 19 आर्थिक सहायता योजना उत्तर प्रदेश


आर्थिक सहायता देने हेतु प्रक्रिया-

उत्तर प्रदेश में covid 19 से मृतक व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता हेतु मुख्य बिंदु व दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं-

🔰 कोविड-19 संक्रमण से मृतक व्यक्तियों के परिजनों को राज्य आपदा मोचन निधि से ₹50000 रुपये की धनराशि प्रति मृतक अनुग्रह सहायता प्रदान करने के लिए मृतक के मृत्यु प्रमाण पत्र में 'मृत्यु कोविड 19 ले संक्रमण से हुई है' अंकित करना होगा।मृतक प्रमाण पत्र के साथ मृतक के परिजन द्वारा सहायता प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-2 ) पर सभी आवश्यक कागजात के साथ प्रस्तुत करना होगा।

संलग्नक-2 ⤵⤵⤵

Covid 19 आर्थिक सहायता आवेदन फॉर्म



🔰 जिलाधिकारी द्वारा कोविड-19 से मृतक से संबंधित सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र की प्राप्ति के लिए 'कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल' का गठन करते हुए आवश्यक स्टाफ तैनात करते हुए पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध की जाएगी।

🔰 आवेदन पत्र प्राप्ति सेल में तैनात अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करते ही उस पर प्राप्ति का क्रमांक व प्राप्ति दिनांक अंकित किया जाएगा। आवेदक को प्राप्ति रसीद निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-3)पर हस्ताक्षर करके दी जाएगी।

संलग्नक-3 ⤵⤵⤵

Covid 19 arthik sahayta




🔰 कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल' में रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें प्रत्येक आवेदन पत्र की प्रविष्टि निर्धारित प्रारूप(संलग्नक-4) पर की जाएगी ।इसी रजिस्टर पर अंकित क्रमांक को प्राप्ति रसीद निर्धारित प्रारूप पर अंकित करते हुए आवेदक को दिया जाएगा।

संलग्नक-4 ⤵⤵⤵

Covid 19 Arthik sahayata



🔰 जिन आवेदन पत्रों के साथ संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र में कोविड-19 से मृत्यु का उल्लेख नहीं है ऐसे प्रकरणों को चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों (संलग्नक-5) के बिंदु संख्या- 4 के अनुसार मृत्यु के कारण का सत्यापन या चिकित्सा प्रमाण पत्र हेतु गठित कमेटी द्वारा मृतक के कारणों का सत्यापन किया जाएगा ।उक्त कमेटी द्वारा आवेदकों की शिकायतों का निस्तारण लिखित में स्पष्ट आदेश पारित करते हुए किया जाएगा।

🔰जिलाधिकारी द्वारा कोविड-19अहेतुक सहायता आवेदन पत्र प्राप्ति सेल में प्राप्त आवेदन पत्रों को राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर फीड कराया जाएगा।

🔰 जिलाधिकारी द्वारा राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर फीड लाभार्थियों की संख्या के अनुसार राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि का आवंटन संबंधित जनपद को किया जाएगा।

🔰 राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर फीड किए गए मृतक के परिजनों के अहेतुक सहायता की धनराशि ₹50000/- राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदान करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए कोषागार के कुवेर प्रणाली से आधार लिंक DBT के द्वारा लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे अंतरिक्ष की जाएगी




इन्हें भी देखे महत्वपूर्ण



राष्ट्रीय परिवारक लाभ योजना क्या है?इसके लिए क्या पात्रता है।


ई श्रम कार्ड क्या है eshram card को घर बैठे कैसे बनाएं


मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना या कृषक दुर्घटना बीमा योजना क्या है


स्वामित्व योजना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में संचालित ग्रामीण आबादी सर्वे स्वामित्व योजना की पूरी जानकारी।


स्वामित्व योजना क्या है, घरौनी क्या होती है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना कब प्रारंभ हुई।


EWS क्या है,सामान्य वर्ग के लोग 10% आरक्षण के लिए कैसे बनबायें


राजस्व संहिता की धारा 30(2) क्या है।मिनजुमला गाटा संख्याओं का भौतिक विभाजन स्कीम


क्रॉप कटिंग या फसल कटाई प्रयोग क्या है।लेखपाल Crop Cutting कैसे करते है


लेखपाल क्षेत्र के राजस्व मुकदमे वाद मोबाइल से देखें


लेखपाल के काम की वेबसाइट, पोर्टल खोलें  elekhpal portal All in one 


राजस्व संहिता क्या है?राजस्व संहिता ही महत्वपूर्ण धाराएँ तथा विवरण


राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 क्या है? सम्पूर्ण विवरण


लेखपाल ऑनलाइन वरासत पोर्टल कैसे खोलें तथा वरासत आदेश कैसे प्रिंट करें।


UP राजस्व संहिता 2006 क्या है, महत्वपूर्ण धाराएं


उत्तरप्रदेश लेखपाल भर्ती की ताजा खबर।लेखपाल भर्ती 2021


UP PET परीक्षा 2021 के प्रश्नपत्र downlode करें


लेखपाल कौन होते है लेखपाल के कार्य-


लेखपाल ऑनलाइन खसरा फीडिंग कैसे करें-


फसली वर्ष क्या होता है इसे कैसे निकले







Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.