What is EWS Certificate? EWS प्रमाण पत्र क्या है?Full form of EWS/EWS का पूरा नाम क्या होता है? EWS पत्र कैसे बनवाया जाता है? सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण का लाभ लेने के लिए प्रमाणपत्र कैसे बनवाया जाता है?
नमस्कार दोस्तों आज के इस पोस्ट में हम आप लोगो को सामान्य वर्ग के लिए नौकरी में दिए जाने बाले 10%आरक्षण के लिए बनवाये जाने बाले EWS प्रमाणपत्र के बारे में बताने जा रहे हैं।सामान्य वर्ग के लोग 10% आरक्षण का लाभ कैसे ले सकते हैं? इस पोस्ट में आपको EWS के सम्बंध में सभी प्रकार के सवालो का सही सही जवाब मिलेगा। आज इस पोस्ट में हम बताएंगे कि EWS क्या होता है?What is EWS Certificate? EWS का पूरा नाम क्या होता है?What is full form of EWS? EWS Certificate कैसे बनवाया जाता है?EWS certificate बनवाने के लिए क्या-क्या पात्रता हैं यह प्रमाण पत्र कितने दिनों तक मान्य होता है ?EWS Certificate बनवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं ?इसके साथ ही आप यहां से प्रमाण पत्र बनाने बनवाने के लिए Pdf Form भी डाउनलोड कर सकते हैं? इसके साथ ही हम आपको बताएंगे की EWS certificate जारी होने के बाद कैसा दिखाई देता है?
EWS Certificate क्या है? What is EWS Certificate?
EWS Certificate आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति को दर्शाने वाला एक प्रमाण पत्र हैं।इस प्रमाण का उद्देश्य सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों को आरक्षण का लाभ दिलाना हैं।EWS Certificate जारी होने के बाद ही सामान्य वर्ग के व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिलता है। यह केवल सामान्य वर्ग (General category)के लोगो के लिए ही है।
जैसा कि हम सब जानते है कि भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अलावा सामान्य वर्ग के लोगों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है अब सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी में 10% आरक्षण मिलता है।General category में आने बाले लोग भी अब आरक्षण का लाभ ले सकते है, इससे पहले केवल पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिलता था।EWS आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति को दर्शाने वाला एक प्रमाण पत्र हैं। जिसके माध्यम से कमजोर सामान्य वर्ग के लोग आरक्षण का लाभ उठा सकेंगे।
EWS का पूरा नाम क्या है? What is full form of EWS?
EWS का पूरा नाम 'Economically Weaker Sections'
है। EWS का हिंदी में अर्थ ' आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' है।
EWS Certificate के लिए आवश्यक दस्तावेज कागजात कौन कौन से है?
EWS प्रमाण पत्र बनवाने के लिए इसका फॉर्म भरना होता है।इसके साथ पासपोर्ट साइज के फ़ोटो, निवास प्रमाण पत्र,
आय प्रमाण पत्र, सामान्य जाति संबंधी शपथ पत्र (Affidavit), भूमि और प्लाट से संबंधित अभिलेख या खतौनी इसके लिये आवश्यकता कागज है।
चूंकि सामान्य वर्ग के लोगो का जाति प्रमाणपत्र जारी नही होता है इसलिए EWS प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अपनी जाति से संबंधित शपथ पत्र देना होता है।
EWS Certificate जारी होने के लिए पात्रता क्या क्या है?
EWS certificate के लिए सामान्य वर्ग ले पात्रता की मुख्य 5 शर्तों निम्न हैं-
- आवेदक सामान्य वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के पास 5 एकड़ या इससे अधिक कृषि भूमि नही होनी चाहिए।
- आवेदक के पास 1000 वर्ग फ़ीट या इससे अधिक का फ्लैट नही होना चाहिये।
- आवेदक के पास नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड नही होना चाहिए।
- आवेदक के पास नगरपालिका से उतर 200 वर्ग गज या इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड नही होना चाहिए।
EWS Certificate कैसे बनवाया जाता है? EWS प्रमाण पत्र बनवाने की पूरी प्रक्रिया क्या है?
EWS Certificate बनवाने की पूरी प्रक्रिया offline है।इसके लिए EWS का फॉर्म भरना होता है।इस फॉर्म की Pdf नीचे दिए गए लिंक से Downlode कर सकते हैं। यह प्रमाण पत्र तहसील कार्यालय में बनाया जाता है। इस प्रमाण में जांच रिपोर्ट लेखपाल (पटवारी) की होती है तथा इस प्रमाण पत्र को तहसीलदार जारी करते है। EWS Certificate बनवाने के लिए हमें तहसील में तहसीलदार के यहाँ आवेदन करना होता है, जहाँ से तहसीलदार इस आवेदन के जाँच के लिए लेखपाल (पटवारी) को आदेशित करते है। आवेदन के साथ मे सभी आवश्यक कागजात भी संलग्न करने होते है। इस आवेदन की जाँच लेखपाल के द्वारा की जाती है। पात्रता की जाँच करके लेखपाल द्वारा रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक को भेजी जाती है,जिसमे राजस्व निरीक्षक या कानूनगो लेखपाल द्वारा दी गयी रिपोर्ट की जांच करता है एवं सही पाये जाने पर हस्ताक्षर कर तहसीलदार कार्यालय में प्रेषित कर दी जाती है।तहसीलदार कार्यालय में तहसीलदार द्वारा प्रमाण पत्र को सत्यापित कर दिया जाता है।इस प्रकार EWS Certificate जारी हो जाता है।
EWS प्रमाण पत्र की कितने दिनों तक मान्य होता है?
EWS Certificate जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष तक बैध रहता है। एक वर्ष के बाद 10% आरक्षण का लाभ लेने के लिए पुनः आवेदन करना होता है।
EWS Certificate के लिए Application form download करने के लिए लिंक पर क्लिक करे-
अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
लेखपाल भर्ती के लिए क्लिक-https://www.elekhpal.com/2021/08/Up-lekhpal-vacancy-latest-News.html
PET exam Syllabus और प्रश्नपत्र Downlode करने के लिए क्लिक करे-https://www.elekhpal.com/2021/08/UP-TET-exam-question-pater-pdf-Downlode-in-Hindi.html