राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है? राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में पात्रता की शर्तें क्या हैं? राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें? Rastriya parivarik labh yojna kya hai, rastriya parivarik labh yojna Online Form,Rastriya Parivarik labh yojna Status check
दोस्तो इस पोस्ट में हम आपके लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना क्या है,इस योजना की पात्रता क्या है, पारिवारिक लाभ योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें, जिसमे आवेदन के बाद स्थिति कैसे चैक करे, इसमें कौन कौन से आवश्यक काजग की आवश्यकता होती है, इसमे फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश क्या क्या है।राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में कितनी आर्थिक सहायता मिलती है।इन सभी सवालों का जबाब इस पोस्ट में मिलेगा।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना/नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम (National Family Benefit Scheme)क्या है?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है इस योजना के तहत यदि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुखिया की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है यदि मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होती है तो उसकी मृत्यु के उपरांत उसके आश्रितों को भरण पोषण हेतु ₹30000/-( तीस हजार रुपए) की एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।इस योजना में इसमें परिवार शब्द से अभिप्राय पति पत्नी, नाबालिक बच्चे ,अविवाहित पुत्री और आश्रित माता-पिता से है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए पात्रता-
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत मृतक की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम होनी चाहिए अर्थात मृत्यु के समय मृतक की उम्र की उम्र 18 वर्ष से 59 वर्ष तक होनी चाहिए।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए मृत्यु की तिथि के 1 वर्ष के अंदर आवेदन किया जाना अनिवार्य है। मृत्यु की तिथि से 1 साल के बाद आवेदन करने पर इस योजना का लाभ मिलेगा।
- आवेदक की आय गरीबी की सीमा रेखा के अंतर्गत होने चाहिए अर्थात शहरी क्षेत्रों में 56000 रुपए प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में ₹46000 प्रति वर्ष होनी चाहिए।
- मृतक परिवार की की आय का मुख्य कमाऊ सदस्य या मुखिया होना चाहिए।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक कागजात-
- आवेदक का फोटो
- अवेदक का आधार कार्ड
- आवेदक का निवास प्रमाणपत्र
- आवेदक का आय प्रमाण पत्र
- आवेदक का जाति प्रमाणपत्र
- मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र
- कुटुंब परिवार रजिस्टर की नकल
- मृतक का आधार कार्ड या जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण पत्र
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना लाभ में आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया और दिशा निर्देश-
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है यह समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की योजना है समाज कल्याण विभाग के आधिकारिक वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in पर इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाते हैं।
- आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्रों या विभागीय वेबसाइट पर स्वयं के द्वारा भरा जा सकता है।
- जन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की स्थिति में आवेदक को जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम शुल्क जन सुविधा केंद्र प्रभारी को देना होता है। इसमे विभाग की तरफ से कोई आवेदन शुल्क नही लिया जाता है।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज प्रविष्टियों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदक का होता है यदि आवेदक द्वारा कोई प्रविष्टि गलत दर्ज की जाए कर दी जाती है तो आवेदक द्वारा दर्ज प्रविष्टियों में अंतिम रूप से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने से पूर्व सुधार किया जा सकता है।
- आवेदक के द्वारा आवेदन के समय निर्धारित आवेदन पत्र के प्रारूप के सभी कॉलम को भरना अनिवार्य होता है एवं आवेदन पत्र के साथ आवेदक का फोटो, आवेदक का आय प्रमाण पत्र ,निवास प्रमाण पत्र, मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र ,कुटुंब परिवार रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, मृतक की उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र अथवा शैक्षणिक अर्हता से संबंधित प्रमाण पत्र जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो तथा बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति आई एफ एस कोड सहित अपलोड करना अनिवार्य है।
- लाभार्थी का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अधिकृत ऐसे बैंक में होना चाहिए जो कोर बैंकिंग सिस्टम के अधीन है और जिन्हें आई एफ एस कोड प्रदान किया गया हो ताकि की पेमेंट के माध्यम से उनके खाते में सीधे धनराशि अंतरित की जा सके।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने के उपरांत संबंधित जन सेवा केंद्र प्रभारी द्वारा आवेदक की भरी गई प्रविष्टियों के संबंध में पूरी जानकारी पढ़कर आवेदक को सुनाई जाएगी एवं उसके संतुष्ट होने के उपरांत ही उसके आवेदन पत्र को अपलोड करते हुए अग्रसारित किया जाएगा।
- आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड करके उस पर हस्ताक्षर अंगूठा निशानी बनाकर सभी आवश्यक कागज संलग्न करके इसकी प्रति तहसील कार्यालय में जमा कर दी जाएगी।
- तहसील में उप जिलाधिकारी महोदय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन के पात्रता की जांच के लिए लेखपाल या पटवारी को आदेशित करेंगे।
- आवेदन पत्र के ऑफलाइन जांच के बाद उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा ऑनलाइन आवेदन समाज कल्याण विभाग को भेज दिया जाएगा, जहां से इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी के खाते में सीधे धनराशि अंतरित कर दी जाएगी।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन(Rastriya parivarik yojna online Registration) How to apply online for parivarik labh yojana?
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए हमे समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://nfbs.upsdc.gov.in पर क्लिक करना होगा, इसके बाद हमे इस प्रकार का पेज open होगा
इस पेज में नया पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करेंगे तब Parivarik labh yojna online करने के लिए फॉर्म खुल जायेगा।तब हमें स्क्रीन पर कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा
इस पेज में आवेदक और मृतक के संबंध में सभी जानकारी भर देंगे साथ ही सभी आवश्यक कागजात की प्रति अपलोड कर दी जाएगी।इस प्रकार हम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ आवेदन की स्थिति चैक करें(Rastriya parivarik labh yojna online Status check)-
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन ऑनलाइन करने के बाद आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए मुख्य पेज में दिए गए विकल्प आवेदन की स्थिति पर क्लिक करें।इसके बाद निम्न पेज स्क्रीन पर दिखाई देगा।
इस पेज में हम जिला(District) सिलेक्ट करेंगे तथा आवेदन का Registration No या Bank account No भरकर Search पर क्लिक करेंगे तब हमे आवेदन की स्थिति पता चल जाएगी साथ ही पता चल जाएगा कि आवेदन किस अधिकारी के स्तर पर पेंडिंग है या राशि का भुगतान हो चुका है।
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