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जिलाधिकारियों को दिया गया मिनजुमला गाटों का भौतिक विभाजन करने का आदेश। क्या लेखपालों के लिए संसाधनों के अभाव में एक साथ कई कार्य संभव हैं।elekhpal.com

राजस्व परिषद ने जिलाधिकारियों को राजस्व ग्रामों में मिनजुमला गाटों के भौतिक विभाजन के दिए निर्देश।लेखपालों के लिए एक और नया काम, क्या लेखपालों के लिए व्यापक कार्य एक साथ सम्भव है

UP revenue code 2006 dhara 30(2)


उत्तर प्रदेश में UP Revenue code 2006 के लागू होने के बाद राजस्व विभाग में कई नए काम हो रहे हैं।इन सभी कार्यो में राजस्व लेखपाल पूरी लगन से कार्य मे लगे है।इस बीच लगातार नई नई योजनाएं आने से काम की बहुत ज्यादा अधिकता हो गया है। इससे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के लागू होने के बाद उसमे जो नई योजनाएं या कार्य जोड़े गये हैं उसमें अंश निर्धारण का कार्य 2017 से चल रहा है इसके अलावा आवादी सर्वेक्षण या घरौनी का कार्य की व्यापक स्तर पर लेखपालों द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही Khasra online feeding का कार्य भी अभी जारी है।ये सब कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण तथा कठिन कार्य हैं।इन सब कार्यो के साथ शासन द्वारा एक और नए कार्य मिनजुमला गाताओं के भौतिक विभाजन के लिए आदेशित किया गया है।लेखपालों के लिए दैनिक कार्य के अलावा यह सब व्यापक स्तर के कार्य रात दिन एक करके कर रहे हैं।लेकिन सुविधाओं के नाम पर लेखपालों के साथ हमेशा अन्याय होता रहा है।लेखपालों से इस समय भरपूर कार्य करवाया जा रहा है यदि प्रदेश सरकार कुछ मूलभूत सुविधाएं भी दे दो इन कार्य को जल्दी और गुणवत्तापूर्ण किया जा सकता है।सरकार की नई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए लेखपाल अपने निजी खर्चे  करने पर मजबूर है।साइकिल और स्टेशनरी भत्ता 100रु नाम मात्र का दिया जा रहा है।सरकार को लेखपालों से कार्य यदि उच्चगुणवत्ता भले चाहिए तो उस हिसाब से सुविधाएं भी दी जानी चाहिए।



उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 30(2) क्या है-

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 30 की उपधारा 2 में मिनजुमला गाटा संख्याओ के भौतिक विभाजन तथा इसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। प्रदेश के सभी राजस्व ग्रामों में जितनी भी मिनजुमला खसरा या भूखण्ड हैं उनका भौतिक और सैद्धान्तिक दोनों तरह से विभाजन किया जाएगा।

राजस्व परिषद ने जिलाधिकारियों को जारी किया राजस्व संहिता 2006 की धारा 30(2) को लागू करने के लिए किया निर्देशित-


राजस्व परिषद ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन राजस्व ग्रामों में खतौनी का पुनरीक्षण और अंश निर्धारण का कार्य पूरा किया जा चुका है वहां से खातेदारों के बीच गाटों के भौतिक विभाजन की योजना तैयार कर इसे अमलीजामा पहनाया जाए।

गांव में अक्सर मिनजुमला यानी मिले-जुले खातेदारों वाले गाटे होते हैं एक ही गाटे में कई से खातेदार होते हैं लेकिन यह निश्चित नहीं होता है कि इसमें किस का हिस्सा किस तरफ है। इससे जमीन के बंटवारे को लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं।इसमें दिक्कत यह भी आती है कि यदि कोई अपना हिस्सा बेचना चाहें तो यह तय नहीं हो पाता है कि वह किस तरह की जमीन बेचे। ऐसा ही असमंजस  की स्थिति खरीदने वालों के सामने भी होता है यदि उसने किसी व्यक्ति से कोई जमीन खरीदी तो बाद में उस गाटे का कोई अन्य खातेदार यह दावा कर सकता है कि वह भूमि तो उसके हिस्से की थी। सह खातेदारों के बीच जमीन के बंटवारे के लिए अभी SDM के यहां धारा 116 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करना पड़ता है राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार प्रदेश में मिनजुमला गाताओं की जमीन के बंटवारे से जुड़े तकरीबन 20 हजार मुकदमे लंबित हैं।
         उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में खातेदारों के बीच गाटे के भौतिक विभाजन की व्यवस्था है। इसमें कहा गया है की मिनजुमला गाताओं का निर्धारित तरीके से भौतिक विभाजन किया जाएगा और मानचित्र व खसरा सहित राजस्व अभिलेखों को उसके मुताबिक संशोधित किया जाएगा। राजस्व संहिता नियमावली में इसका तरीका भी बताया गया है लेकिन इसे अब तक प्रदेश में लागू नहीं किया जा सका है। उत्तर प्रदेश में राजस्व ग्रामों की खतौनी पुनरीक्षण और गाटों में अंश निर्धारण का कार्य वर्ष 2017 से लगातार जारी है। लिहाजा आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद ने अब जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन गांव में खतौनी पुनरीक्षण बस निर्धारण का कार्य पूरा कर लिया गया है उन गांव में मंजुमला घाटों के भौतिक विभाजन की योजना तैयार करके इस इस पर कार्य शुरू किया जाए।




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