UP में RC9 वरासत फॉर्म कैसे भरें |RC9 Online Varasat Status Check
RC9 फॉर्म उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग द्वारा वरासत (Varasat) की कार्यवाही के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जब भी किसी भू-स्वामी की मृत्यु हो जाती है, तब उसकी जमीन/खेत का नाम उसके उत्तराधिकारियों (वारिसों) में दर्ज कराने के लिए RC 9 फार्म भरना अनिवार्य होता है।
RC 9 क्या है?
RC 9 एक राजस्व अभिलेख (Revenue Record) से जुड़ा फॉर्म है, जिसका प्रयोग वरासत (Inheritance) दर्ज कराने के लिए किया जाता है। इसे “RC9 Varasat Form” भी कहा जाता है। इसके जरिए मृतक के नाम दर्ज भूमि को उसके उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज किया जाता है।
RC 9 फॉर्म का महत्व
- किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जमीन पर कानूनी हक सुनिश्चित करता है।
- खेत या जमीन की बिक्री और रजिस्ट्री के लिए जरूरी है।
- राजस्व अभिलेखों में नाम चढ़ाने (Mutation) का आधार।
- लेखपाल परीक्षा (UP Lekhpal Exam) में महत्वपूर्ण प्रश्न।
RC9 फॉर्म भरने की प्रक्रिया (Step by Step)
- सबसे पहले अपने तहसील/लेखपाल कार्यालय से RC9 फॉर्म प्राप्त करें या vaad.up.nic.in पोर्टल से डाउनलोड करें।
- फॉर्म में मृतक भू-स्वामी का नाम, खाता संख्या, गाटा संख्या आदि दर्ज करें।
- उत्तराधिकारियों (Heirs) के नाम व संबंध स्पष्ट रूप से लिखें।
- सभी दस्तावेज संलग्न करें (आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर आदि)।
- फॉर्म को लेखपाल/तहसील कार्यालय में जमा करें।
Online RC9 Status कैसे Check करें?
- vaad.up.nic.in पोर्टल खोलें।
- “Case Type – RC9” चुनें।
- जिला, तहसील और गाँव का चयन करें।
- फॉर्म नंबर या अन्य विवरण डालकर Search करें।
- अब आपके सामने RC9 वरासत की वर्तमान स्थिति (Pending/Approved) दिखाई देगी।
RC9 Form Download
RC9 फॉर्म आप सीधे राजस्व परिषद UP पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।
UP Lekhpal Exam में RC9 से जुड़े प्रश्न
- RC9 फॉर्म किस कार्य के लिए प्रयोग होता है? (Ans: Varasat दर्ज कराने के लिए)
- RC9 किस पोर्टल से चेक किया जाता है? (Ans: vaad.up.nic.in)
- RC9 फॉर्म में किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? (Ans: मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर आदि)
FAQ – RC9 Varasat Form
प्रश्न 1: RC9 कब भरना चाहिए?
उत्तर: जब भी भू-स्वामी की मृत्यु हो और उसकी जमीन उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज करनी हो।
प्रश्न 2: RC9 और CH41/CH45 में क्या अंतर है?
उत्तर: RC9 वरासत (Mutation) के लिए है, जबकि CH41/45 चकबंदी रिकार्ड के लिए।
प्रश्न 3: क्या RC9 Online भी Apply हो सकता है?
उत्तर: हाँ, vaad.up.nic.in पोर्टल पर Online Status Check और Case देखने की सुविधा है।
निष्कर्ष: RC9 फॉर्म उत्तर प्रदेश में भूमि की वरासत दर्ज कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अगर आप किसान हैं, जमीन मालिक हैं या UP Lekhpal परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो RC9 से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी है।